किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को सात साल की सजा

अहरौरा थाने में आठ साल पहले दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय की अदालत ने मंगलवार को दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया। अहरौरा थाने में क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 21 जून 2017 को तहरीर देकर एक युवक पर नाबालिग नातिन के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय की अदालत ने पुनवासी को दोषी करार दिया
अदालत ने दोषी को सात साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुुुगतनी होगी

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