हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

मिर्जापुर। अदलहाट थान में आठ साल पहले दर्ज हत्या के मुकदमे की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट चंद्रगुप्त यादव की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदलहाट थाना क्षेत्र के मदनपुरा निवासी जितेंद्र उर्फ राजन सिंह ने एक जुलाई 2017 को थाने में तहरीर देकर विकास सिंह, निवासी मदनपुरा थाना अदलहाट और प्रवीण कुमार सिंह निवासी अगरखंड, थाना अदलहाट के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट चंद्रगुप्त यादव की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।
न्यायाधीश ने दोषी विकास सिंह और प्रवीण कुमार सिंह को आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आयुध अधिनिमय में दोषी प्रवीण कुमार सिंह को 6000 जुर्माने की सजा सुनाई गई।

0/Post a Comment/Comments

Stay Conneted

Stay Here