पड़री थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 25 दिसंबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने तहरीर देकर बिंदू बहेलिया और पप्पू बहेलिया के खिलाफ नाबालिग भांजी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। दुष्कर्म से क्षुब्ध पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अदालत ने बिंदू बहेलिया और पप्पू बहेलिया, निवासी शिवगढ़, थाना पड़री को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को 20-20 साल कारावास व 21-21 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
सामूहिक दुष्कर्म और पीड़िता के आत्महत्या मामले में दो को 20 साल की सजा
मिर्जापुर। पड़री थाने में 10 वर्ष पहले दर्ज सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद पीड़िता के आत्महत्या के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेंद्र कुमार राय ने बृहस्पतिवार को दो दोषियों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने 21000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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