मीरजापुर 21 सितम्बर 2024- जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी प्रियंका निरंजन एक विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए बताया है कि चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-4475/जी0-610/2024-25 (5) दिनांक-06 सितम्बर, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मीरजापुर में प्रथम चक की चकबन्दी हेतु तहसील सदर के ग्राम-हिनौती, तप्पा-84, परगना- कन्तित को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0-5-1954 ई0) की धारा 4 की उप धारा (2) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0-3741/सी0एच0आई0ई0-454/53 दिनांक-21 अगस्त, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके तथा शासनादेश सं0-232/1-1-1(5) 1991-टी0 सी0-रा0-1 दिनांक 01.04.1991 के अनुसार खण्ड ख में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की गयी है। इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने का निश्चय किया गया है। उक्त गांव में चकबन्दी प्रक्रिया जल्द ही प्रारम्भ की जाएंगी।
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