सीमान्तर्गत बहने वाली सभी नदियों की जल धाराओं में 31 अगस्त 2024 तक मत्स्य आखेट को पूर्णतया प्रतिबन्धित -: जिला मजिस्ट्रेट

मैनपुरी - जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि जनपद की सीमान्तर्गत बहने वाली सभी नदियों की जल धाराओं में 31 अगस्त 2024 तक मत्स्य आखेट को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है तथा उ.प्र. मत्स्य अधिनियम-1948 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ.प्र. शासन मत्स्य विभाग के क्रम में दि. 15 जुलाई से 30 सितम्बर की अवधि में मत्स्य फ्राई एवं फिंगरलिंग के पकड़ने, नष्ट करने अथवा बेचने तथा प्रजनन अवधि 30 जुलाई तक मछली की शिकारमाही को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जाता है। उन्होने बताया कि उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लघंन की स्थिति में उ.प्र. मत्स्य अधिनियम-1948 में निहित प्राविधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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