होली पर्व के अवसर पर शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए हेतु जनहित में जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा -59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु आदेश देती हुँ की जनपद मिर्ज़ापुर की समस्त देशी शराब ,मंदिर , बीयर , भांग , ताड़ी बार अनुज्ञापन , /2बी / सीएल0-2 व एफएल0-41 एव्ं अन्य मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकाने होलिका दहन अगले दिन अर्थात होली के रंग वाले दिन दिनांक 08 मार्च 2023 को सायं 04 बजे तक पूर्णतया बंद रहेगीरहेगी ।
8 मार्च को बंद रहेंगे सरकारी ठेके
मिर्ज़ापुर :
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